दीपावली से छठ तक पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय, नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई; जमशेदपुर के 10 स्थानों पर होगी प्रदूषण की जांच

जमशेदपुर। दीपावली, छठ पूजा, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (JSPCB) ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के आलोक में जारी इन गाइडलाइंस का उद्देश्य त्योहारों के दौरान वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है।

प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, दीपावली और गुरुपर्व के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। वहीं, छठ पूजा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर रात 11:55 बजे से मध्यरात्रि 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति निर्धारित की गई है।

**125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध**

दिशा-निर्देशों के अनुसार, 125 डेसीबल (dB-A) से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की ध्वनि सीमा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा, पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार, AQI 1 से 100 के बीच वाले शहरी क्षेत्रों में ही पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी।

**ध्वनि प्रदूषण के लिए निर्धारित मानक**

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसीबल और रात में 45 डेसीबल की सीमा निर्धारित है। वहीं, साइलेंट जोन में दिन के समय अधिकतम 50 डेसीबल और रात में 40 डेसीबल का मानक लागू है। दिन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक तथा रात का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माना जाता है।

**नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई**

निर्धारित समय सीमा और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। संबंधित मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

**जमशेदपुर के 10 प्रमुख स्थानों पर होगी प्रदूषण की निगरानी**

दीपावली के दौरान वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों के 10 प्रमुख स्थानों पर मापक यंत्र लगाए जाएंगे। क्षेत्रीय पदाधिकारी जीतेंद्र सिंह के अनुसार, इन स्थानों में आदित्यपुर एस टाइप चौक, पान दुकान चौक, बिष्टुपुर लाइट सिग्नल, टाटा मुख्य अस्पताल (TMH), साकची गोलचक्कर, जमशेदपुर कोर्ट, सोनारी, आदित्यपुर स्थित JSPCB कार्यालय, गोपाल मैदान बिष्टुपुर और गोलमुरी टिनप्लेट गोलचक्कर शामिल हैं।

इन स्थानों पर प्रदूषण के आंकड़े जुटाकर दीपावली के दौरान वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने आम नागरिकों से अपील की है कि त्योहारों की खुशियां मनाते समय पर्यावरण, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों की सेहत का ध्यान रखें तथा निर्धारित समय सीमा और नियमों का पालन करें।

Comments

और नया पुराने