जमशेदपुर। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश–III श्रीमती नीति कुमारी की अदालत ने करीब आठ वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को बरी कर दिया। अदालत ने सेशन ट्रायल संख्या 110/2021 में 7 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त अर्जुन साव एवं अविनाश कुमार उर्फ अतुल कुमार को दोषमुक्त किया।
मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 341, 323, 324, 448, 504 एवं 34 से संबंधित था। अभियुक्तों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोप लगाए गए थे।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय प्रसाद एवं अधिवक्ता राहुल गोस्वामी ने अदालत में मामले से जुड़े तथ्यों और कानूनी बिंदुओं को रखते हुए प्रभावी पैरवी की। बचाव पक्ष की कानूनी टीम में अधिवक्ता संजय तिवारी, अधिवक्ता रुसी एवं अधिवक्ता प्रियंका भी शामिल रहे।
करीब आठ वर्ष पुराने इस आपराधिक मामले में दोनों अभियुक्तों का अदालत से बरी होना बचाव पक्ष के लिए महत्वपूर्ण कानूनी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
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